दिनांक 01.02.2023 को थाना हनुमना मे सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम कैलाशपुर मे मृतिका सुकवरिया गुप्ता पति बृजलाल गुप्ता उम्र 58 साल निवासी कैलाशपुर बाना हनुमना जिला रीवा का शव उसके निर्माणाधीन मकान में मृत अवस्था में पड़ा है जिसकी पुलिस द्वारा मौके से जांच की गयी तो पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतिका के हाथ एवं मुंह बाँधकर मारपीट कर हत्या कर दी गयीं है जिस पर थाना हनुमना में अपराध क्रमांक 41 / 23 धारा 302 भादवि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक रीवा श्री नवनीत भसीन द्वारा अति० पुलिस अधी० श्री विवेक कुमार लाल के निर्देशन में एसडीओपी मउगंज श्री नवीन दुबे के साथ विवेचना टीम का गठन किया गया टीम ने मौके पर एफ०एस०एल० यूनिट तथा फिंगर प्रिंट और डॉग स्‍कावड के साथ घटना के साक्ष्‍य संकलित किये। मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुये संदेहियों से पूछताछ प्रारंभ की सभी संदेहियों से पूछताछ के दौरान एक विधि विरूद्ध बालक पर शंका प्रबल होने पर दस्तयाब किया जाकर पूछताछ की गयी जो बताया कि करीब 02 वर्ष पहले मृतिका के घर टीवी देखने जाता था उसी समय से मृतिका के घर से एक मोबाईल चोरी हो गया था जिसका आरोप मृतिका एवं उसके घर वालो ने विधि विरुद्ध बालक के ऊपर लगाया था जिससे उसकी गांव में बदनामी हुई थी जिस कारण से विधि विरुद्ध बालक मृतिका एवं उसके लड़के से रंजिश रखता था तथा मृतिका को जान से मारने का मौका तलाश रहा था।

पिछले 15 दिन से मृतिका का पति एवं लड़का घर से बाहर थे तब विधि विरुद्ध बालक को पता चला कि मृतिका घर पर अकेली है तब दिनांक 30.01.2023 को मौका पाकर रात मे विधि विरुद्ध बालक मृतिका के घर मे घुसा तथा खटिया पर सोती हुई महिला के वहां पड़े गमछे से दोनो हाथों को कड़ाई से बांध दिया तथा जब महिला चिल्लाने का प्रयास की तो वहां पड़े पालीथीन के पत्नी के टुकडे, मोजे, रुमाल जो भी विधि विरुद्ध बालक को हाथ लगा उससे उसको मृतिका के मुँह में ठूस कर मुँह एवं नाक को दबा दिया तथा वहां पड़ी पालीथीन की थैली से मृतिका के मुंह- को ढक दिया एवं मृतिका को घसीटते हुए उसके निर्माणाधीन मकान की गैलरी मे लाया तथा वहां पडे बाईर्डिंग को मृतिका के मुहं पर ढकी पन्‍नी के ऊपर लपेट दिया तथा उसके ऊपर वहां पडी नारियल की रस्सी को मृतिका के मुंह पर वाईडिंग बायर के ऊपर कस कर लपेट दिया उसके बाद मृतिका के गमछा से बंधे हाथों के ऊपर भी नारियल की रस्सी को लपेट कर निर्माणाधीन मकान के दरवाजे की लोहे चौखट के कब्जों से बांध दिया तथा महिला की चेहरे सिर एवं कूद कूद कर लात से मारा जब महिला मारपीट एवं दम घुटने से असहाय हो गई तब उसने मृतिका के साथ दुष्कर्म किया तथा मृतिका के घर में रखी धारदार लोहे की हसिया से मृतिका के सिर माथे गले दोनों हाथ की उगलियों एवं छाती के ऊपर जोरदार प्रहार किया जिससे मृतिका के शरीर से आत्यधिक रक्त अब होने लगा उसके बाद विधि विरुद्ध बालक ने वहां पड़े बांस की पतली लाठी से महिला को कई बार मारा तथा उसी बांस की पतली लाठी से महिला के गुप्तांग के साथ छेडछाड किया मृतिका के शरीर एवं घर से सोने चांदी के जेवरात तथा 1000 रूपये नगद चोरी कर लिया। जिस पर प्रकरण में धारा 460, 376,380,201 भादवि का इजाफा किया गया।

जप्‍त संपत्ति-  01 नग सोने की मोहर 01 जोड़ी चांदी की बिछीया 01 नग चांदी की अंगुठी, 01 नग पैर की मुंदरी एवं 1000 रुपये नगद