दिनांक 02.02.2023 को थाना समान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि न्यू बस स्टैण्ड रीवा में हनुमना गेट के पास 04 लड़के अवैध मादक पदार्थ गाँजा अगल अलग बैगो में रखकर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे है । मुखबिर सूचना पर प्रारंभिक कार्यवाही पश्चात मौके की कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ एवं साक्षी के साथ मुखबिर के बताए स्थान न्यू बस स्टैण्ड हनुमना गेट के पास पहुँचा, पहुँचकर देखा गया तो मुखबिर के बताए अनुसार 04 व्यक्ति 4 अलग- अलग बैग लेकर खडे थे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये । जिन्हे हमराही स्टाफ एवं गवाहों के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा जाकर नाम पता पूंछा गया एवं चारो संदेहियो के कब्जे से अलग अलग 04 बैग के अन्दर से कुल 07 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गाँजा पाया गया । जिसका कुल वजन 33 किलो 100 ग्राम कीमती 3,50,000 रू. का होना पाया गया । आरोपी सुनील मिश्रा, संजय तिवारी, मृगेन्द्र पाण्डेय एवं रावेन्द्र मिश्रा का यह कृत्य धारा 8,20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होने से मौके पर गिरफ्तार किया गया।

            विवेचना के दौरान पूछतांछ मे आरोपियो ने बताया कि छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर से उपरोक्त मादक पदार्थ गाँजा खरीद कर ब्रिक्री हेतु लाये है । रायपुर से ट्रेन से सतना एवं सतना से बस से रीवा आये एवं रीवा से पुन: गाँजा भरा बैग लेकर बिक्री करने हेतु अपने क्षेत्र मे जाने के लिये बस का इन्तजार कर रहे थे ।

      आरोपी रावेन्द्र मिश्रा एवं संजय तिवारी के विरूद्ध पूर्व से थाना मऊगंज जिला रीवा में एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं मारपीट के अनेक अपराध पंजीबद्ध है तथा सुनील मिश्रा के विरूद्ध थाना मऊगंज मे मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है ।

गिरफ्तार आरोपी (1) सुनील मिश्रा पिता स्व. राजबहोर मिश्रा उम्र 25 वर्ष निवासी मिसिरगवाँ थाना मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

(2) संजय तिवारी पिता यज्ञनारायण तिवारी उम्र 29 वर्ष निवासी पहाडी निरपत सिंह थाना मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

(3) मृगेन्द्र पाण्डेय पिता नारेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उम्र 23 वर्ष निवासी मिसिरगवाँ थाना मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

(4) रावेन्द्र मिश्रा पिता स्व. छोटेलाल मिश्रा उम्र 32 वर्ष निवासी मिसिरगवाँ थाना मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)